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कालीचरण की गिरफ्तारी पर मध्यप्रदेश की आपत्ति को भूपेश ने किया खारिज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी करने वाले कालीचरण महराज की आज हुई गिरफ्तारी के तरीके पर मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा जताई आपत्ति को खारिज कर दिय़ा है। इस बीच पुलिस ने कालीचरण के खिलाफ दर्ज मामले में राजद्रोह की धाराएं जांच के बाद बढ़ा दी है। श्री बघेल ने श्री मिश्रा के द्वारा गिरफ्तारी में इंटर स्टेट प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोपो को खारिज करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तारी में सभी नियम प्रक्रियाओं को पालन किया है। उन्होने श्री मिश्रा से सवाल किया कि..उन्हे कालीचरण की गिरफ्तारी से दुख हैं या फिर खुशी..।

उन्होने यह भी कहा कि गिरफ्तारी की सूचना खजुराहों पुलिस को दे दी गई थी। इस बीच रायपुर पुलिस ने बयान जारी कर बताया कि गत 26 दिसम्बर को रावनभाटा के धर्म संसद में दिए विवादित व्याख्यान पर थाना टिकरापारा में कालीचरण के विरुध्द धारा 294, 505(2) भादवि का अपराध दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान साक्ष्यो के आधार पर धारा 153 A (1)(A), 153 B (1)(A), 295 A ,505(1)(B) , 124A भादवि का भी समावेश किया गया है। अपराध पंजीबद्ध होने के बाद खजुराहो से 25 किमी दूर बागेश्वर धाम के पास एक व्यक्ति के घर से कालीचरण को सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है।

बयान के अऩुसार हिरासत में लेने के बाद आरोपी के वकील को इसकी सूचना दी गई है । हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर रायपुर पुलिस द्वारा रायपुर के माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा। रायपुर पुलिस द्वारा पूरी विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए काली चरण को हिरासत में लिया गया है। देर शाम तक पुलिस टीम के रायपुर पहुँचने की सम्भावना है।

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