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प्रचार खत्म होने के बाद निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं रह सकते बाहरी लोग : थोरी

जालंधर। पंजाब में जालंधर जिला चुनाव अधिकारी घनश्याम थोरी ने बुधवार को सिविल और पुलिस अधिकारियों को चुनाव आयोग के सभी चुनाव पूर्व निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा। श्री थोरी ने बताया कि चुनाव अभियान मतदान से 48 घंटे पहले समाप्त हो जाएगा। जिला प्रशासन ने मतगणना के दिन 10 मार्च को ‘ड्राई डे’ के अलावा मतदान से पहले 48 घंटे का ‘ड्राई डे’ भी घोषित किया है।

उन्होने कहा कि अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में अलग-अलग उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए प्रचार कर रहे सभी राजनीतिक पदाधिकारियों और बाहरी लोगों को प्रचार-प्रसार रोककर तुरंत जाना होगा। ऐसे पदाधिकारी और राजनीतिक नेता जो बाहर से लाए गए हैं, प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रह सकते हैं या मौजूद नहीं रह सकते हैं। चुनाव अधिकारी ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, नागरिक और पुलिस प्रशासन सामुदायिक हॉलों की जांच करेगा, जहां रहने वालों की सूची का ट्रैक रखने के लिए लॉज और गेस्टहाउस के सत्यापन के अलावा बाहरी या राजनीतिक पदाधिकारियों को रखा जा सकता है।

उपायुक्त ने यह भी कहा कि निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से वाहनों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं पर चेक-पोस्ट बनाए जाएंगे। लोगों के समूह की पहचान की भी जांच की जाएगी ताकि पता लगाया जा सके कि वे मतदाता हैं या नहीं। श्री थोरी ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 18 फरवरी की शाम से पूरा होने तक 48 घंटे का शुष्क दिन घोषित किया गया है। जिले में होटल, रेस्तरां, बार या अन्य दुकानों में शराब की बिक्री और वितरण पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। ड्राई डे के दौरान किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ, शराब या समान प्रकृति के किसी भी अन्य पदार्थ को मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, सराय, दुकान या किसी अन्य स्थान, सार्वजनिक या निजी में बेचा या वितरित नहीं किया जाएगा।

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