उत्तर प्रदेश

मंत्री बादशाह सिंह सहित 11 भाजपा नेताओं को दो साल की सजा

BJP leaders : हमीरपुर। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले के मौदहा कस्बे में दशहरे का जुलूस निकालने को लेकर हुए विवाद से जुड़े 27 साल पुराने मामले में स्थानीय अदालत ने पूर्व मंत्री बादशाह सिंह समेत 11 लोगों को धार्मिक उन्माद फैलाने एवं अशांति उत्पन्न करने का दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनायी है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सिविल जज सीनियर डिवीजन श्रीमती सीमा कुमारी की अदालत ने 1995 में दशहरा के दिन जुलूस निकालने को लेकर हुये विवाद मामले में बादशाह सिंह समेत 11 लोगों को दोषी करार देकर दो साल की कैद और 5500 रुपये प्रति दोषी अर्थदंड की सजा सुनायी। इस मामले में हमीरपुर के मौदहा कस्बे में वर्ष 1995 में दशहरा के दिन जुलूस निकाला जा रहा था। इसी दौरान भीड़ उग्र हो गई थी। जिससे अशांति उत्पन्न करने और लोक सेवक के काम में बाधा डालने सहित अन्य आरोपों के तहत तत्कालीन विधायक बादशाह सिंह एवं अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

अभियोजन पक्ष के वकील प्रदीप सरोज व सत्येंद्र सिंह ने बताया कि यह मुकदमा तत्कालीन मौदहा प्रभारी निरीक्षक ने दर्ज कराया था। इसमें पूर्व मंत्री बादशाह सिंह के अलावा भाजपा नेता राम देव सिंह, कल्लू सिंह, जयकरण सिंह, ओमप्रकाश सिंह, लक्ष्मीनारायण, विवेक कुमार द्विवेदी, वीरेंद्र भटनागर एडवोकेट, ओमप्रकाश सिंह, अरुण कुमार, छोटेलाल, वंशगोपाल व सुरेंद्र के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। उन्होंने बताया कि सोमवार को इस मुकदमे की सुनवाई पूरी कर सिविल जज सीनियर डिवीजन श्रीमती सीमा कुमारी ने इन सभी को दो साल की कैद व 5500 रुपये प्रति दोषी अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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