केंद्र सरकार ने लागू किए सीएए नियम! विवाद खत्म या नया मोड़?
CAA: नई दिल्ली, 12 मार्च 2024: केंद्र सरकार ने एक बड़े फैसले में सोमवार शाम 6 बजे नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के नियमों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. लोकसभा चुनाव से पहले लाए गए इस कदम को लेकर देशभर में चर्चा शुरू हो गई है.
सरकार का दावा, विपक्ष का आरोप
गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि सीएए को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता है. यह कानून देश के लिए बनाया गया है और अब पूरे देश में लागू होगा. वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे भाजपा का चुनाव प्रचार करार दिया है. उनका कहना है कि वह पहले सीएए (CAA) नियमों को देखेंगी और अगर इससे लोगों के अधिकारों का हनन होता है, तो वह इसके खिलाफ लड़ेंगी.
क्या है सीएए?
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में पारित किया गया था. इसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदाय के लोगों को, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे, उन्हें भारतीय नागरिकता दी जा सकती है.
क्या है विवाद?
इस कानून का विरोध इस बात को लेकर हो रहा है कि इसमें मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह कानून धर्म के आधार पर भेदभाव करता है.
क्या होगा आगे?
यह देखना बाकी है कि सीएए नियमों के लागू होने के बाद क्या स्थिति बनती है. पहले भी इस कानून के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे. अब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद स्थितियां किस रूप लेंगी, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं.
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इ-पेपर : Divya Sandesh
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