Income Tax Return Filing
Income Tax Return Filing : हाल ही में आयकर विभाग (Income Tax Department) द्वारा कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद से ये खबर पढ़ना हर किसी के लिए जरूरी है.
दरअसल आयकर विभाग (Income Tax Department) ने अनिवार्य रूप से आयकर रिटर्न फाइल करने वाले लोगों की लिस्ट से कई छूटों को हटा दिया है. फाइनेंशियल ईयर 2021-22 (Assessment Year 2022-23) इनकम टैक्स रिटर्न फाइन करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 तय की गई है. इसी के साथ अगर समय सीमा से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया जाता है तो आयकर विभाग द्वारा इसके लिए चार्जेस या आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है.
आयकर विभाग ने स्थिति साफ की है कि एक वित्तीय वर्ष में 25,000 रुपये का कुल टीडीएस / टीसीएस वाले लोगों को आईटीआर दाखिल करने की जरूरत है. वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 50,000 रुपये से अधिक रखी गई है. इसके अलावा कारोबार में बिक्री, या आमदनी 60 लाख रुपये से ज्यादा होने पर भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है. इसके अलावा अगर व्यक्ति की सालाना आय 10 लाख रुपये से अधिक हो तो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा. यही नहीं नए नियमों का कहा गया है बैंक में बचत खाता में 1 साल की अवधि में 50 लाख या इससे अधिक जमा करने वाले लोगों को भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है.
पिछले दो वित्तीय सालों की बात करें तो दोनों ही साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाया गया था. जानकार बताते हैं कि इस सा भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख आगे बढ़ सकती है. हालांकि आयकर विभाग द्वारा अंतिम तारीख को बढ़ाने की फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.
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