उत्तर प्रदेश
दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर, GRAP चरण 3 लागू
AQI: नई दिल्ली, बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली-एनसीआर में GRAP चरण 3 लागू कर दिया गया है। इस कदम के तहत कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिनका मकसद प्रदूषण के स्तर को कम करना और लोगों की सेहत को बचाना है।
क्या-क्या हैं प्रतिबंध?
- निर्माण गतिविधियां बंद: निर्माण, विध्वंस, सड़क निर्माण, मरम्मत आदि सभी तरह के निर्माण कार्य पूरी तरह से रोक दिए गए हैं।
- वाहनों पर रोक: बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही, अंतरराज्यीय बसें जो इलेक्ट्रिक, सीएनजी या बीएस-4 नहीं हैं, उन पर भी दिल्ली में आने पर प्रतिबंध है।
- औद्योगिक गतिविधियां बंद: पेंटिंग, पॉलिशिंग, वेल्डिंग, गैस कटिंग आदि औद्योगिक गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है।
- स्कूल बंद: दिल्ली में पांचवीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं।
क्यों लिया गया ये कदम?
- प्रतिकूल मौसम: ठंड के मौसम में हवा का बहाव कम हो जाता है, जिससे प्रदूषण फैलने में मदद मिलती है।
- वाहनों का उत्सर्जन: वाहनों से निकलने वाले धुएं में हानिकारक गैसें होती हैं, जो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण हैं।
- पराली जलाना: किसानों द्वारा पराली जलाने से भी वायु प्रदूषण बढ़ता है।
क्या होगा फायदा?
- वायु गुणवत्ता में सुधार: GRAP चरण 3 के लागू होने से वायु गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है।
- लोगों की सेहत को सुरक्षित रखना: स्वच्छ हवा सांस लेने से लोगों की सेहत पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव कम होंगे।
- पर्यावरण संरक्षण: वायु प्रदूषण कम होने से पर्यावरण को भी फायदा होगा।
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों की सेहत को खतरा है। GRAP चरण 3 के लागू होने से उम्मीद है कि प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी और लोग सांस ले सकेंगे।
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