खतरनाक कुत्तों पर पाबंदी! आपके सवालों के जवाब | लाइसेंस, जुर्माना और नए नियम
Dog license: खतरनाक कुत्तों को पालने के शौकीनों के लिए जरूरी खबर! सरकार ने पिटबुल, रोटवीलर समेत 23 नस्लों के कुत्तों को घर में रखने पर रोक लगा दी है. आपके मन में भी कई सवाल होंगे, जैसे – क्या पुराने लाइसेंस रद्द हो जाएंगे? क्या होगा अगर मेरी कुत्ती प्रेग्नेंट है? आइए, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस लेख में मिल जाएंगे.
किन कुत्तों पर लगा प्रतिबंध?
इस प्रतिबंध में पिटबुल, टेरियर्स, टोसा इनु, अमेरिकन स्टेफोर्डशायर टेरियर, फिला ब्रासीलेरियो, डोगो अर्जेंटीनो, अमेरिकन बुलडॉग, बोरबोएल, कांगल, टार्न जैक, बैंडोग, सरप्लानिनैक, जापानी टोसा, अकिता, मॉस्टिफ्स, राटवाइलर, रोडेशियन रिजबैक, कैनारियो, अकबाश, मास्को गार्ड डॉग, वोल्फ डॉग और जर्मन शेफर्ड शामिल हैं.
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क्या पुराने लाइसेंस रद्द होंगे?
नहीं, अगर आपके पास पहले से ही इन 23 नस्लों में से किसी का लाइसेंसशुदा कुत्ता है तो आप चिंता न करें. आपके पुराने लाइसेंस रद्द नहीं होंगे और आप उन्हें रिन्यू भी करवा सकते हैं.
क्या नए लाइसेंस मिल पाएंगे?
नहीं, सरकार ने इन 23 नस्लों के कुत्तों के लिए नए लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दी है.
अगर मेरी कुत्ती प्रेग्नेंट है तो?
अगर आपकी पालतू कुत्ती प्रेग्नेंट है तो घबराने की जरूरत नहीं है. उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और आप उसके पिल्लों को भी अपने पास रख सकते हैं. प्रेग्नेंट कुत्ते के मौजूदा लाइसेंस के आधार पर ही उसके पिल्लों का लाइसेंस मिल जाएगा.
अवैध ब्रीडिंग सेंटरों पर कार्रवाई
लखनऊ नगर निगम के अनुसार, उनके क्षेत्र में कोई भी ब्रीडिंग सेंटर रजिस्टर्ड नहीं है. ऐसे में, जो भी ब्रीडिंग सेंटर इन प्रतिबंधित कुत्तों का कारोबार कर रहे हैं, वे पूरी तरह से अवैध हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
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लाइसेंस न दिखाने पर जुर्माना
अगर आपके पास इन 23 नस्लों में से कोई कुत्ता है और आपके पास उसका लाइसेंस नहीं है, तो जुर्माना लग सकता है. नगर निगम अधिनियम के तहत जुर्माना राशि ₹5000 तक हो सकती है. इतना ही नहीं, पालतू कुत्ते को जब्त भी किया जा सकता है.
क्यों लगाया गया ये प्रतिबंध?
ये प्रतिबंध पालतू कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए लगाए गए हैं. उम्मीद है कि इस कदम से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी.
अधिक जानकारी के लिए
अपने क्षेत्र में लागू नियमों की जानकारी के लिए आप अपने नगर निगम या पशुपालन विभाग से संपर्क कर सकते हैं.
Dog license
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इ-पेपर : Divya Sandesh
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