Firecracker Bann : लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पटाखों पर प्रतिबंध के आदेश के बाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आठ जिलों में इस फैसले को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। अब इन जिलों में पटाखे बनाना, बेचना और इस्तेमाल करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यह प्रतिबंध न सिर्फ सामान्य बिक्री पर, बल्कि ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर भी लागू है।
यह सख्त पाबंदी मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर में लागू रहेगी। इन जिलों के निवासियों को आगामी त्योहारों में इस नियम का पालन करना होगा।
अगर कोई व्यक्ति इस प्रतिबंध का उल्लंघन करते पाया जाता है, तो उस पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कानून के तहत दोषी को पाँच साल तक की जेल और ₹1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति एक बार सजा मिलने के बाद दोबारा यही अपराध करता है, तो उस पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अगर वे पटाखों के निर्माण, भंडारण या उपयोग से संबंधित कोई भी शिकायत देखते हैं, तो वे तुरंत इसकी सूचना दें। शिकायत दर्ज कराने के लिए कई माध्यम उपलब्ध हैं:
इस कदम का उद्देश्य क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
Firecracker Bann
इ-पेपर : Divya Sandesh
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