उत्तर प्रदेशलखनऊ

लखनऊ में होटल अग्निकांड मामले में तीन को न्यायिक हिरासत में भेजा

Hotel Levana Fire : लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हज़रतगंज क्षेत्र में स्थित होटल लिवाना सुइट्स में हुए भीषण अग्निकांड मामले में गिरफ्तार किये गये तीन अभियुक्तों को स्थानीय अदालत ने मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

गौरतलब है कि इस होटल में सोमवार को आग लगने से चार लोगों की मौत हो गयी थी और आठ अन्य घायल हुये थे। पुलिस ने इस मामले में सुरक्षा मानकों के प्रति गंभीर लापरवाही बरतने सहित अन्य आरोपों में होटल के मालिक रोहित अग्रवाल एवं राहुल अग्रवाल और महाप्रबंधक सागर श्रीवास्तव काे हिरासत में लेकर आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्त की अदालत में पेश किया।

अदालत ने अभियुक्तों की पुलिस रिमांड निरस्त करने की मांग करने वाली अर्ज़ी को ख़ारिज करते हुए तीनों को 19 सितंबर तक के लिये न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। बचाव पक्ष ने तीनों अभियुक्तों काे इस मामले में गलत आधार पर फंसाने की दलील देते हुए अदालत से उन्हें रिहा करने की माग की।

बचाव पक्ष के वकील की दलील थी कि यह अग्निकांड बिजली का शॉर्ट सर्किट होने के कारण हुआ, जो एक हादसा है। पुलिस ने उनके मुवक्किल को ग़ैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ़्तार किया है, जबकि यह एक दुर्घटना थी, अत: इस मामले में अधिक से अधिक लापरवाही से मौत होने का मामला ही बनता है।

अर्ज़ी का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि अभियुक्तों ने नियमों को धता बताकर, अग्निशमन की उचित व्यवस्था करने सहित अन्य सुरक्षा इंतजाम करने में गंभीर लापरवाही बरती। इससे स्पष्ट है कि आरोपियों को पता था कि उनकी इस हरकत से कोई घटना हो सकती है।

अभियोजन की ओर से बताया गया कि मामले की रिपोर्ट हज़रतगंज के पुलिस उपनिरीक्षक दयाशंकर द्विवेदी ने 05 सितंबर को दर्ज कराकर बताया था कि प्रातः सात बजे होटल लिवाना सुइट्स में आग लग गई। पुलिसकर्मी, फ़ायर फाइटर और एसडीआरएफ की काफ़ी मशक़्क़त के बाद आग पर क़ाबू पाया गया। इस घटना में चार व्यक्तियों की झुलसने और दम घुटने से मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। रिपोर्ट में बताया गया कि होटल मालिक और महाप्रबंधक ने होटल में अग्निशमन की कोई व्यवस्था नहीं की थी ।

Hotel Levana Fire


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