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Tiranga : अब 24 घंटे लहराएं तिरंगा, फ्लैग कोड संशोधन दूरगामी : जिंदल

Tiranga : नयी दिल्ली। भारतीय लोकतंत्र के सर्वोच्च प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने का अधिकार जन-जन को दिलाने वाले उद्योगपति नवीन जिन्दल ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन का स्वागत करते हुए देशवासियों का आह्वान किया है कि वे अब अपने घर और प्रतिष्ठान पर 24 घंटे तिरंगा फहराएं।

नए संशोधन के अनुसार तिरंगा अब दिन-रात झंडा फहराया जा सकता है। आजादी के अमृत महोत्सव पर सरकार की ओर से भारतीयों के लिए यह बड़ा उपहार है। ट्वीटर के माध्यम से अपने संदेश में श्री जिन्दल ने कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण और राष्ट्रहित में दूरगामी फैसला है। अब और अधिक लोग साल के 365 दिन तिरंगा फहराने और तिरंगा के माध्यम से अपनी देशभक्ति का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होंगे। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और हर घर तिरंगा पहुंचाने का संकल्प लिया गया है, उसे पूरा करने में यह फैसला मील का पत्थर साबित होगा।

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श्री जिन्दल की अध्यक्षता वाले फ्लैग फाउंडेशन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने फैसले में देश के नागरिकों को साल के 365 दिन ससम्मान तिरंगा फहराने का जो अधिकार प्रदान किया था, उसकी आत्मा में हर घर तिरंगा पहुंचाने की बात थी। तिरंगा धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा और दलीय राजनीति से ऊपर उठकर लोगों को भारतीय कहलाने का गर्व प्रदान करता है इसलिए समय-समय पर सरकारों ने फ्लैगकोड में संशोधन कर तिरंगे को जनसुलभ बनाने का प्रयास किया है।फाउंडेशन ने कहा  कि संशोधनों की इस यात्रा का यह ताजा पड़ाव है, जिसमें दिन-रात तिरंगा फहराने की अनुमति आम भारतीयों को मिल गई है।

फाउंडेशन ने स्थापना के बाद से ही प्रयास किया है कि झंडा फहराने में समय और सामग्री को लेकर जो आशंकाएं हैं, वे दूर हों। इस बारे में गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर निरंतर अवगत कराया गया। पिछले दिनों कपड़े को लेकर और अब समय को लेकर जो फैसले सरकार ने किये हैं, वे सराहनीय हैं। अब देश की जनता और उत्साह से तिरंगा फहराएगी और देशभक्ति की भावना का प्रदर्शन करेगी। तिरंगा आज देशवासियों के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। राजनीतिक, सांस्कृतिक और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में तिरंगा ही अभिव्यक्ति का माध्यम बन गया है।

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