Tobacco: उत्तर प्रदेश में 1 जून 2024 से एक नया नियम लागू हो गया है, जिसका सीधा असर पान मसाला और तंबाकू के सेवन करने वालों पर पड़ेगा. इस नए नियम के तहत अब सूबे में किसी भी दुकान पर पान मसाला और तंबाकू की एक साथ बिक्री नहीं की जा सकेगी. यानी, आपको अब अपनी जरूरत की ये दोनों चीज़ें अलग-अलग दुकानों से खरीदनी होंगी.
केवल दुकानों पर ही नहीं, बल्कि इस प्रतिबंध को फैक्ट्रियों पर भी लागू किया गया है. अब किसी भी फैक्ट्री परिसर में पान मसाला और तंबाकू का निर्माण या पैकेजिंग एक साथ नहीं हो सकेगा.
यह कदम खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत उठाया गया है. गौरतलब है कि तंबाकू युक्त पान मसाला या गुटखा के निर्माण, पैकेजिंग, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रदेश में पहले से ही 1 अप्रैल 2013 से प्रतिबंध लगा हुआ है.
लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग को ये जानकारी मिली थी कि कुछ पान मसाला बनाने वाली कंपनियां अपने ब्रांड नाम या किसी दूसरे नाम से तंबाकू का भी निर्माण कर रही थीं. साथ ही, वो अपने पान मसाला के पाउच के साथ ही तंबाकू के पाउच भी बेच रही थीं और उनका स्टॉक भी कर रही थीं. इसी वजह से इस नए प्रतिबंध को लागू करने का फैसला लिया गया है.
माना जा रहा है कि यह कदम पान मसाला और तंबाकू के सेवन को कम करने में कारगर साबित होगा और लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा.
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इ-पेपर : Divya Sandesh
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