Firecracker Bann: एनसीआर के 8 जिलों में पटाखों पर सख्त पाबंदी: उल्लंघन पर 5 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना

Firecracker Bann : लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पटाखों पर प्रतिबंध के आदेश के बाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आठ जिलों में इस फैसले को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। अब इन जिलों में पटाखे बनाना, बेचना और इस्तेमाल करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यह प्रतिबंध न सिर्फ सामान्य बिक्री पर, बल्कि ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर भी लागू है।
किन जिलों में लागू है यह प्रतिबंध?
यह सख्त पाबंदी मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर में लागू रहेगी। इन जिलों के निवासियों को आगामी त्योहारों में इस नियम का पालन करना होगा।
Firecracker Bann: उल्लंघन करने पर क्या होगी कार्रवाई?
अगर कोई व्यक्ति इस प्रतिबंध का उल्लंघन करते पाया जाता है, तो उस पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कानून के तहत दोषी को पाँच साल तक की जेल और ₹1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति एक बार सजा मिलने के बाद दोबारा यही अपराध करता है, तो उस पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।
कैसे करें शिकायत?
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अगर वे पटाखों के निर्माण, भंडारण या उपयोग से संबंधित कोई भी शिकायत देखते हैं, तो वे तुरंत इसकी सूचना दें। शिकायत दर्ज कराने के लिए कई माध्यम उपलब्ध हैं:
- यूपी 112 डायल करें: आप सीधे 112 नंबर पर फोन करके शिकायत कर सकते हैं।
- व्हाट्सएप और एसएमएस: 7570000100 पर व्हाट्सएप या 7233000100 पर एसएमएस के माध्यम से भी शिकायत की जा सकती है।
- सोशल मीडिया: यूपी 112 के फेसबुक और एक्स (ट्विटर) अकाउंट पर भी शिकायत भेजी जा सकती है।
- ऑनलाइन पोर्टल: आप उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट https://uppcb.up.gov.in/ पर जाकर “Public Grievances related to Fire Crackers (NCR-U.P.)” विकल्प के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
इस कदम का उद्देश्य क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
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