LDA: एलडीए का नया नियम: लखनऊ के पॉश इलाकों में अपार्टमेंट का रास्ता साफ
LDA: लखनऊ, लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है जिससे शहर के पॉश इलाकों में अपार्टमेंट बन सकेंगे। एलडीए की 50 साल पुरानी योजनाओं में अब 2000 वर्ग मीटर के प्लॉटों पर अपार्टमेंट बनाने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते प्लॉट के सामने 12 मीटर चौड़ी सड़क हो।
इस फैसले से ऐशबाग, महानगर, निरालानगर, प्राग नरायन रोड जैसी कॉलोनियों में बड़े पैमाने पर अपार्टमेंट बन सकते हैं। इससे शहरवासियों को पॉश इलाकों में फ्लैट मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
क्या हैं नियम और शर्तें?
- प्लॉट का आकार: प्लॉट कम से कम 2000 वर्ग मीटर का होना चाहिए।
- सड़क की चौड़ाई: प्लॉट के सामने 12 मीटर चौड़ी सड़क होनी चाहिए।
- एफएआर: निर्माण के लिए 1.5 प्रतिशत फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) दिया गया है, जिससे सात मंजिल तक के अपार्टमेंट बन सकते हैं।
- अन्य शर्तें: सेट बैक, सेफ्टी ऑडिट, और ग्रुप हाउसिंग के अन्य नियमों का पालन करना होगा।
इस नए नियम से शहर के विकास को गति मिलेगी और आवास की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। हालांकि, इसके सफल कार्यान्वयन के लिए बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, यातायात प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण जैसे चुनौतियों का समाधान ढूंढना होगा।
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