उत्तर प्रदेश

Toll Violence: टोल कर्मियों पर हमला, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा!

Toll Violence: बरेली, उत्तर प्रदेश बरेली की एक अदालत ने टोल प्लाजा पर कर्मचारियों पर जानलेवा हमला करने के एक गंभीर मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला टोल कर्मियों की सुरक्षा और सरकारी राजस्व की रक्षा के लिए एक कड़ा संदेश है।

क्या था मामला?

2019 में, बरेली-नैनीताल हाईवे पर भोजीपुरा स्थित टोल प्लाजा पर कुछ दबंगों ने टोल कर्मचारियों के साथ हिंसक मारपीट की थी। आरोपियों ने एक कर्मचारी पर गाड़ी चढ़ाकर उसे जान से मारने का भी प्रयास किया था। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी।

कोर्ट का सख्त रुख

अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर ने इस मामले की सुनवाई करते हुए दोषियों के प्रति सख्त रुख अपनाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि टोल टैक्स राष्ट्रीय हित में वसूला जाता है, जिसका उपयोग हाईवे, पुल और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण में होता है। टोल टैक्स न देना राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को बाधित करना है।

जिला शासकीय अधिवक्ता दिगंबर सिंह ने बताया कि अदालत ने यह भी कहा कि टोल टैक्स के माध्यम से एकत्रित धन का उपयोग जन कल्याणकारी कार्यों में होता है। टोल कर्मचारियों पर हमला करके, आरोपियों ने न केवल कानून का उल्लंघन किया, बल्कि राज्य सरकार के अधिकार को भी चुनौती दी, क्योंकि टोल टैक्स का संचालन सरकारी कर्मचारियों या अधिकृत एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

किन धाराओं में हुई सजा?

इस मामले में सनी, सुमित कुमार, विनोद मौर्य, रजत गंगवार और अंकित भारती को आईपीसी की धारा 147 (बलवा), 148 (घातक हथियारों से बलवा), 307/149 (हत्या का प्रयास), 323/149 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 324/149 (खतरनाक हथियारों से स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया गया।

फैसले का महत्व

यह फैसला टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सरकारी राजस्व की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह उन लोगों के लिए भी एक चेतावनी है जो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं।

Toll Violence

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इ-पेपर : Divya Sandesh

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