उत्तर प्रदेश

झांसी में 25 जनवरी से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया

झांसी  कोरोना की तीसरी लहर के बढ़ते संक्रमण के बीच होने जा रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तकनीकी उन्नयन को शामिल करने के लिए लगातार काम कर रहे निर्वाचन आयोग ने अब उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन पत्र भरने की सुविधा मुहैया करा दी है, जो झांसी में 25 जनवरी से शुरू हो जायेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने गुरूवार को बताया कि जनपद की सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए 25 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार चुनाव आयोग की साइट पर जाकर ऑनलाइन नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं लेकिन इसके बाद उन्हें निर्वाचित अधिकारी (आरओ) के समक्ष उपस्थित होकर ऑनलाइन किए गए नामांकन पत्र की प्रति और रसीद की प्रति जमा करनी होगी। प्रत्याशी सीधे कलक्ट्रेट जाकर भी नामांकन कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि उम्मीदवार के लिए जो सबसे पहला और सावधानी वाला कदम होता है वह है नामांकन भरने का, जरा सी लापरवाही पर नामांकन पत्र रद्द भी हो सकता है और ऐसी स्थिति में प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाली स्थिति में नहीं होता। नामांकन पत्र भरने के लिए कई तरह के नियम हैं।

नामांकन के दौरान एक भी कालम खाली छोडऩे पर फार्म रद्द हो सकता है। इसीलिए इस बार नामांकन पत्र भरते समय बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। चुनाव लड़ने वालों प्रत्याशी को अपना आपराधिक रिकार्ड का ब्योरा अनिवार्य रूप से देना होगा। ऑनलाइन फार्म भरने के बाद प्रिंट आउट चुनाव अधिकारी कार्यालय में जमा कराना होगा। पांच रंगीन फोटो दो बाई ढाई सेमी की फोटो पर प्रत्याशी के हस्ताक्षर होने चाहिए, प्रस्तावकों का वोटर कार्ड लगेगा। कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति (फाेटोकॉपी) चुनाव अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी। प्रस्तावक उसी विधानसभा क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। जमानत धनराशि को मैनुअल या फिर ई-चालान से जमा किया जा सकता है। एक प्रत्याशी द्वारा चार सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जमानत धनराशि एक ही बार जमा होगी। नाामांकन पत्र के साथ प्रारूप-26 के सभी काॅलम को अनिवार्य रूप से भरना होगा। एक भी काॅलम रिक्त छोड़ने पर नामांकन पत्र का सेट रद्द हो सकता है। चुनाव अधिकारी द्वारा जो भी सूचनाएं मांगी जाएंगी, उसे तत्काल उपलब्ध कराना होगा। प्रत्याशी को पूरा पता, मोबाइल नंबर जिसमें वाट्सएप चलता हो और ई-मेल आइडी रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी।
इसके अतिरिक्त प्रत्याशी को हर तरीके की चुनाव प्रचार सामग्री की जानकारी चुनाव अधिकारी कार्यालय में देनी होगी। चुनाव अधिकारी की अनुमति से नामांकन पत्र प्रस्तुत करने में अगर नाम गलत अंकित हो गया है तो उसमें संशोधन कराया जा सकता है। नामांकन पत्रों की जांच के दिन प्रस्तावकों को उपस्थित रहना होगा।

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