Section 144: लखनऊ में 17 मई तक धारा 144 लागू, जानें किन कार्यों पर लगी पाबंदी
होली, चुनाव और रमजान के लिए लखनऊ में सख्त कदम
Section 144: लखनऊ में आगामी त्योहारों (होली, लोकसभा चुनाव और रमजान) को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। 19 मार्च को जारी किए गए आदेश के अनुसार 17 मई तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ गतिविधियों पर रोक लगाई गई है।
किन कार्यों पर रहेगा प्रतिबंध?
- 5 या उससे अधिक लोगों का जमावड़ा: धारा 144 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी।
- धरना-प्रदर्शन: आगामी दिनों में किसी भी तरह का धरना, प्रदर्शन या जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी।
- हथियारों का प्रदर्शन: सार्वजनिक जगहों पर आग्नेयास्त्रों और विस्फोटक पदार्थों को प्रदर्शित करना प्रतिबंधित है।
- सोशल मीडिया पर अफवाहें: भड़काऊ या झूठी खबरें फैलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- बिना अनुमति धार्मिक जुलूस: त्योहारों के दौरान बिना अनुमति के धार्मिक जुलूस निकालने पर पाबंदी लगाई गई है।
- रात 10 बजे बाद डीजे: सार्वजनिक स्थानों पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी।
- सार्वजनिक स्थानों पर शराब: सार्वजनिक जगहों पर शराब पीना दंडनीय होगा।
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मकान मालिकों के लिए भी गाइडलाइंस:
जिला प्रशासन ने मकान मालिकों को निर्देश दिया है कि वो किरायेदारों का पुलिस सत्यापन करवाएं। बिना पुलिस सत्यापन के किसी को भी मकान किराए पर नहीं दिया जाएगा।
धारा 144 उल्लंघन करने पर सजा:
धारा 144 का उल्लंघन करने पर जुर्म साबित होने पर 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। पुलिस को यह अधिकार है कि वे धारा 144 तोड़ने वालों को गिरफ्तार कर ले।
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आप कैसे करें शिकायत?
यदि आपको लगता है कि आपके आसपास धारा 144 का उल्लंघन हो रहा है, तो आप तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दे सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क?
आप लखनऊ पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट लखनऊ पुलिस: http://lucknowpolice.up.gov.in/ पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
Section 144
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