Delhi News : मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ नहीं मिले सुबूत, शिकायतकर्ता पर लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना
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Delhi News: दिल्ली के लोकायुक्त हरीश चंद्र मिश्रा ने आम आदमी पार्टी(AAP)के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain)पर बेनामी संपत्ति का आरोप लगाने के मामले में सबूत नहीं पेश करने पर शिकायतकर्ता और वकील नीरज पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. शिकायतकर्ता नीरज ने साल 2017 में दिल्ली लोकायुक्त (Delhi Lokayukt) से शिकायत कर AAP के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन पर बेनामी संपत्ति का आरोप लगाकर जांच करने की मांग की थी, आम आदमी पार्टी (AAP)का दावा है कि शिकायतकर्ता आज तक कोई सबूत पेश नहीं कर पाए.
वहीं, आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि लोकायुक्त ने 50 हजार रुपए जुर्माना लगाकर साफ कर दिया है कि AAP नेताओं पर सिर्फ झूठे आरोप लगाते हैं, पर कोर्ट में कोई सुबूत नहीं रख पाते हैं.
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन के वकील अमित आनंद तिवारी का कहना है कि सत्येंद्र जैन पर बेनामी संपत्ति का झूठा आरोप लगाने पर दिल्ली लोकायुक्त ने शिकायतकर्ता एवं वकील नीरज को कड़ी फटकार लगाते हुए उन पर 50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है.
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लोकायुक्त ने कहा-अगली सुनवाई तक जमा करें जुर्माना राशि
दिल्ली लोकायुक्त ने शिकायतकर्ता नीरज को आदेश दिया है कि सुनवाई की अगली तारीख तक जुर्माने की राशि 50000 रुपये जमा करने होंगे. साथ ही, दिल्ली लोकायुक्त ने शिकायतकर्ता को इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख पर साक्ष्य पेश करने का आखिरी मौका दिया है. अगर शिकायतकर्ता नीरज अगली सुनवाई पर भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो इस मामले उनका सबूत जमा करने का अधिकार खत्म हो जाएगा.
आम आदमी पार्टी का आरोप-झूठे मुकदमे में फंसाया
इस पर आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक सौरभ भारद्वाज का कहना है कि जब से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है, तभी से आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों को झूठे मुक़दमे में फंसाने की कोशिश हो रही है. चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो या दिल्ली पुलिस हो, एजेंसी का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता कट्टर ईमानदार है, यह एक बार फिर साबित हो गया.
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि लोकायुक्त ने 50 हजार रुपए जुर्माना लगाकर साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर सिर्फ झूठे आरोप लगाए जाते है, मगर कोर्ट में कोई सुबूत नहीं रख पाते हैं.
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